Uttarakhand Update : बिना लाइसेंस नहीं बेच पाएंगे कुट्टू का आटा, जानिए नए नियम
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Uttarakhand Update : Tehelka Desk : कुट्टू के आटे खाने से बड़ी संख्या में बीमार पड़े लोगों के बाद से उत्तराखंड सरकार ने कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर अब सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। अब प्रदेश में कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा नहीं बेच पाएगा। इसके साथ ही इसकी बिक्री अब सील बंद पैकेट्स में होगी। यह फैसला कुट्टू के आटे के छह सैंपल फेल होने के बाद लिया गया है।
Uttarakhand Update : सैंपल में मिले विषाक्त तत्व
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर से लिए गए 6 सैंपलों की रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में जांच करवाई थी। जांच में पाया गया कि आटे में फंगस और मायोटॉक्सिन जैसे विषाक्त तत्व मौजूद थे, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं।
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Uttarakhand Update : बिना लाइसेंस बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई
राज्य के स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके मुताबिक अब कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा नहीं बेच पाएगा, और नियम का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Uttarakhand Update : क्या है नए नियम?
1 – कुट्टू का आटा सिर्फ सील पैक करके ही बेचा जाएगा।
2 – पैकेट पर पिसाई, पैकिंग, एक्सपायरी डेट, कारोबारी का नाम और लाइसेंस नंबर अंकित होना अनिवार्य होगा।
3 – सभी विक्रेताओं को खरीद और बिक्री का लिखित रिकॉर्ड रखना होगा।
4 – बिना परमिशन खुले में कुट्टू का आटा बेचने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
Uttarakhand Update : अधिकारियों को दिए गए हैं सख्त निर्देश
खाद्य विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। यदि कोई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में केस दर्ज किया जाएगा।