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Supreme Court of India : सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर नई याचिकाओं की सुनवाई से किया इनकार

Supreme Court of India : (Tehelka Desk) वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलचल जारी है। इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ नई याचिकाएं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं। लेकिन कोर्ट ने इन पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। इससे पहले भी, 29 अप्रैल को ऐसी ही कुछ याचिकाओं को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था।

Supreme Court of India : अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इस दिन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इन याचिकाओं पर विचार करेगी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वक्फ संशोधन कानून, 2025 संविधान के खिलाफ है, और वे इसे रद्द कराने की मांग कर रहे हैं।

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Supreme Court of India : सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है


Supreme Court of India : हाल ही में 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 13 नई याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने साफ कहा कि, “अब हम याचिकाओं की संख्या नहीं बढ़ा सकते। अगर ऐसा हुआ तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा।” दरअसल, 17 अप्रैल को कोर्ट ने पहले से मौजूद करीब 72 याचिकाओं में से सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला किया था। यानि अब अदालत उन्हीं चुनी हुई याचिकाओं पर ध्यान देगी।

Supreme Court of India : इस बीच, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि 5 मई तक वक्फ से जुड़ी संपत्तियों को न तो किसी नई सूची से बाहर किया जाएगा, और न ही वक्फ परिषद या उसके बोर्डों में कोई नई नियुक्ति होगी। इन याचिकाओं में कई बड़े नाम भी शामिल हैं — एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB), जमीयत उलेमा-ए-हिंद, डीएमके, और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद ने भी कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं।

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