SIR Work Disruption 2025 : राज्यों में S.I.R के काम में ‘बाधा’ पर अदालत सख्त
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(Tehelka Desk) SIR Work Disruption 2025:
SIR Work Disruption 2025 : S.I.R पर अदालत सख्त
राज्यों में चल रहे S.I.R (Special Investigation Report) के काम में बाधा पहुंचने की शिकायतों पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि यदि किसी भी राज्य में जांच प्रभावित हो रही है तो उसे तुरंत चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वह स्वयं आदेश पारित करने से पीछे नहीं हटेगा।
SIR Work Disruption 2025 : सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने लगाया आरोप
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में S.I.R टीमों को न तो दस्तावेज दिए जा रहे हैं, न ही मौके पर सहयोग मिल रहा है। इससे रिपोर्ट बनाने में देरी हो रही है और कई महत्वपूर्ण मामलों की प्रगति रुक गई है।कोर्ट ने इसपर नाराजगी जताते हुए कहा कि जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा, यदि किसी भी स्तर पर बाधा पैदा की जाती है तो यह गंभीर मामला है। चुनाव आयोग ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करे।
SIR Work Disruption 2025 : अदालत ने राज्य सरकारों को भी दिया निर्देश
अदालत ने राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया कि S.I.R के कार्य में कोई रुकावट न आने दी जाए। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त अधिकार हैं और राज्यों को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए।सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि कुछ जिलों में S.I.R अधिकारियों को रिकार्ड उपलब्ध करवाने में देरी की जा रही है, जबकि कुछ स्थानों पर फाइलें “लापता” बताई जा रही हैं। अदालत ने इस पर कड़े शब्दों में कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
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S.I.R Work Disruption 2025 : SIR गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी सुझाव दिया कि वह SIR गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, ताकि हर शिकायत का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो सके। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख देते हुए कहा कि वह प्रगति रिपोर्ट मांगेगा और यदि जरूरी हुआ तो कड़े आदेश पारित किए जाएंगे।
SIR Work Disruption 2025 : SIR की प्रक्रिया पर अदालत सख्त
अदालत की इस सख्ती के बाद संबंधित विभागों में हलचल बढ़ गई है और अब उम्मीद है कि जिन राज्यों में S.I.R की प्रक्रिया धीमी थी, वहां काम तेजी पकड़ेगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि अदालत सीधे आदेश पारित करती है तो राज्य सरकारों को उसमें बाधा नहीं डालने दी जाएगी।


